उत्तराखंड में पुलिस भर्ती के लिए बड़ी राहत, अब 25 साल तक के अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने वर्दीधारी पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए युवाओं को राहत दी है। कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती चयन प्रक्रिया नियमावली, 2025 में संशोधन किया गया है। नए प्रावधानों के तहत अब अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा 22 वर्ष से बढ़ाकर 25 वर्ष कर दी गई है।

नई नियमावली के अनुसार, भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की आयु का निर्धारण उस वर्ष की 1 जुलाई के आधार पर किया जाएगा, जिस वर्ष उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। इसके तहत अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है।
सरकार ने अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया है कि आरक्षी पुलिस, आरक्षी पीएसी, आरक्षी आईआरबी और अग्निशामक पदों की भर्ती के लिए नियमावली के प्रकाशन की तिथि से 31 दिसंबर 2028 तक अभ्यर्थियों को आयु सीमा में एकमुश्त छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट उत्तराखंड अधीनस्थ पुलिस एवं समकक्ष सेवा नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप लागू होगी।
राज्यपाल की मंजूरी के बाद जारी इस अधिसूचना का उद्देश्य वर्दीधारी पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, स्पष्ट और सुव्यवस्थित बनाना है। सरकार का मानना है कि आयु सीमा बढ़ने से बड़ी संख्या में युवाओं को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिलेगा और वे इस संशोधन का सीधा लाभ उठा सकेंगे।




