उत्तराखण्ड

बदरीनाथ मंदिर चोरी मामले में हाईकोर्ट ने प्रमोद नौटियाल को दी जमानत, ट्रायल की शर्तों का करना होगा पालन

नैनीताल। बदरीनाथ धाम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में जेल में बंद आरोपी प्रमोद नौटियाल को उत्तराखंड हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। शुक्रवार को जस्टिस आलोक महरा की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी की जमानत याचिका मंजूर कर ली। अदालत ने गिरफ्तारी और कथित बरामदगी के बीच के समयांतराल, आरोपों की प्रकृति, हिरासत की अवधि और मामले की समग्र परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया।

मामले के अनुसार, इस वर्ष बदरीनाथ थाने में प्रमोद नौटियाल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 306, 316(5), 317(2) और 61(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप था कि मंदिर में ‘थाली भेंट गणना’ के दौरान वह कुछ धनराशि लेते हुए दिखाई दिए थे। इस मामले में पुलिस ने उन्हें 12 जुलाई 2026 को गिरफ्तार किया था।

गिरफ्तारी के 16 दिन बाद दिखाई गई बरामदगी

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी की निशानदेही पर पांच हजार रुपये की कथित बरामदगी गिरफ्तारी के 16 दिन बाद 28 जुलाई 2026 को बदरीनाथ मंदिर की एक धर्मशाला के कमरे से दिखाई गई थी। बचाव पक्ष के अनुसार, यह सार्वजनिक स्थान था, जहां श्रद्धालुओं की आवाजाही रहती है। आरोपी के आवास से शालिग्राम के अलावा कोई अन्य आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई थी।

बचाव पक्ष ने यह भी बताया कि प्रमोद नौटियाल देहरादून के स्थायी निवासी हैं। मामले की जांच पूरी हो चुकी है और आरोपपत्र भी दाखिल किया जा चुका है। ऐसे में मुकदमे की सुनवाई में लंबा समय लगने की संभावना को देखते हुए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए।

राज्य सरकार ने किया जमानत का विरोध

राज्य सरकार की ओर से आरोपी की जमानत का विरोध किया गया। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने आरोपपत्र दाखिल होने और गिरफ्तारी के काफी समय बाद कथित बरामदगी किए जाने के तथ्यों से इनकार नहीं किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।

अदालत ने स्पष्ट किया कि जमानत देने के आदेश का मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपों और साक्ष्यों पर स्वतंत्र रूप से विचार किया जाएगा।

जमानत के साथ लगाई गईं शर्तें

हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए आरोपी के लिए कई शर्तें भी तय की हैं। इसके तहत वह गवाहों को धमका नहीं सकेंगे और न ही साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकेंगे। अदालत की पूर्व अनुमति के बिना उन्हें देश छोड़ने की भी अनुमति नहीं होगी। आरोपी को ट्रायल में सहयोग करने के साथ अपना वर्तमान पता और मोबाइल नंबर जांच अधिकारी तथा अदालत को उपलब्ध कराना होगा।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि जमानत की शर्तों का उल्लंघन होने पर अभियोजन पक्ष उनकी जमानत रद्द करने की मांग कर सकता है। गौरतलब है कि जुलाई में सामने आया बदरीनाथ धाम मंदिर में चढ़ावा चोरी का यह मामला काफी सुर्खियों में रहा था।

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