उत्तराखण्ड

पानीवाला बैंड पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक, अग्रिम आदेश तक लागू रहेगा प्रतिबंध

देहरादून। देहरादून-मसूरी मार्ग पर स्थित पानीवाला बैंड के पास सड़क की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने भारी वाहनों की आवाजाही पर अग्रिम आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया है। उप जिला मजिस्ट्रेट मसूरी राहुल आनंद ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।

अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग की ओर से भेजी गई रिपोर्ट में बताया गया कि अत्यधिक बारिश के कारण पानीवाला बैंड पर मार्ग की सुरक्षा के लिए पूर्व में बनाई गई सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त हो गई है। दीवार के क्षतिग्रस्त होने से मार्ग भारी वाहनों के आवागमन के लिए असुरक्षित हो गया है।

लोक निर्माण विभाग ने आशंका जताई है कि यदि स्थिति में जल्द सुधार नहीं हुआ तो किसी भी समय अप्रिय घटना हो सकती है। रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए उप जिला मजिस्ट्रेट ने आमजन की सुरक्षा के मद्देनजर इस मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।

आदेश के अनुपालन की जिम्मेदारी संबंधित विभागों और पुलिस को सौंपी गई है। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को क्षतिग्रस्त मार्ग की तत्काल मरम्मत कर उसे सुरक्षित बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

वहीं, कोतवाली मसूरी और राजपुर थाना पुलिस को आदेश का कड़ाई से पालन कराने को कहा गया है। पानीवाला बैंड क्षेत्र में 24 घंटे आवश्यक पुलिस बल तैनात रखने के निर्देश भी कोतवाली मसूरी को दिए गए हैं।

भारी बारिश के बीच सड़क की सुरक्षा को लेकर प्रशासन के इस फैसले से फिलहाल भारी वाहनों की आवाजाही प्रभावित रहेगी। मार्ग की मरम्मत पूरी होने और उसे सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद ही प्रतिबंध हटाने पर निर्णय लिया जाएगा।

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