उत्तराखण्ड

श्मशान घाट तक पहुंचना होगा आसान, हाईकोर्ट ने दो महीने में सड़क बनाने के दिए निर्देश

नैनीताल। नैनीताल के पाइंस स्थित श्मशान घाट को मुख्य मोटर मार्ग से जोड़ने की मांग पर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने राज्य सरकार को दो महीने के भीतर सड़क निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि मार्ग का निर्माण जल्द से जल्द किया जाना चाहिए, ताकि बुजुर्ग और दिव्यांग लोग भी अपने परिजनों की अंतिम यात्रा में शामिल होकर उन्हें अंतिम विदाई दे सकें।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता नैनीताल निवासी मनोज साह जगाती की ओर से अदालत को बताया गया कि जिलाधिकारी और कमिश्नर की संस्तुति पर मोटर मार्ग का सर्वे काफी समय पहले हो चुका है, लेकिन अब तक सड़क का निर्माण नहीं किया गया। मार्ग नहीं होने के कारण लोगों को श्मशान घाट तक पहुंचने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

श्मशान घाट पर बुनियादी सुविधाओं की भी कमी

याचिका में श्मशान घाट पर पानी, बैठने की व्यवस्था और लकड़ियों जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी का मुद्दा भी उठाया गया। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से श्मशान घाट को मुख्य मोटर मार्ग से जोड़ने के साथ ही वहां जरूरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की।

वहीं, सुनवाई के दौरान वन विभाग की ओर से अदालत को बताया गया कि सड़क निर्माण का मामला केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के पास विचाराधीन है। अभी तक इसके लिए अनुमति नहीं मिल सकी है।

कोर्ट ने कहा, अंतिम विदाई के लिए भी हों उचित इंतजाम

मामले की गंभीरता को देखते हुए खंडपीठ ने टिप्पणी की कि एक दिन सभी को वहां जाना है, इसलिए वहां तक पहुंचने के लिए उचित सुविधाएं होनी चाहिए। अदालत ने एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर भी इस विषय पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सड़क का निर्माण जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। इसके साथ ही राज्य सरकार को दो महीने के भीतर मार्ग निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए।

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