उत्तराखण्ड

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग का बड़ा एक्शन, चार प्रत्याशी तीन साल के लिए अयोग्य

देहरादून। अगले वर्ष होने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले भारत निर्वाचन आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। आयोग ने विधानसभा चुनाव-2022 में चुनाव लड़ने वाले चार प्रत्याशियों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के तहत तीन वर्ष की अवधि के लिए चुनाव लड़ने से निरर्हित घोषित किया है।

आयोग के आदेश के मुताबिक, निरर्हता की अवधि के दौरान ये चारों व्यक्ति संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य चुने जाने या होने के पात्र नहीं होंगे। आयोग ने सभी मामलों में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 10क के तहत कार्रवाई की है।

आयोग की ओर से जारी आदेश के अनुसार 15-चकराता (अ.ज.जा.) विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले रामानन्द सिंह को तीन वर्ष के लिए निरर्हित किया गया है। वह ग्राम ऐठान, पोस्ट डागुठा, तहसील त्यूनी, देहरादून के निवासी हैं।

इसी तरह 18-धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी बलबीर कुमार तलवार को भी तीन वर्ष के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया गया है। उनका पता प्रीत विहार, माजरा, निरंजनपुर, देहरादून है।

20-राजपुर रोड (अ.जा.) विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले कमलेश माथुर, निवासी लाडपुर, रायपुर रोड, देहरादून को भी आयोग ने तीन वर्ष के लिए निरर्हित किया है।

वहीं, 24-ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी जगजीत सिंह, निवासी चंद्रेश्वर मार्ग, मायाकुंड, ऋषिकेश को भी तीन वर्ष की अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।

निर्वाचन आयोग के आदेश के अनुसार इन चारों की निरर्हता आदेश जारी होने की तारीख से तीन वर्ष तक प्रभावी रहेगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button