उत्तराखण्ड

उत्तराखंड में शराब 10 फीसदी तक महंगी, एक अप्रैल से लागू नई दरें

उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक अप्रैल से शराब की कीमतों में 10 फीसदी तक बढ़ोतरी कर दी गई है। आबकारी विभाग ने नए वित्त वर्ष के लिए संशोधित दरें जारी कर दी हैं। सरकार ने दिसंबर में एक्साइज ड्यूटी में बदलाव किया था, जिसके बाद मामला कैबिनेट में लाया गया और अब नए वित्त वर्ष से बढ़ी हुई कीमतें लागू कर दी गई हैं।

आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल ने बताया कि यह वार्षिक बढ़ोतरी है। राज्य में तीन साल के लिए आबकारी नीति बनाई गई है और अगली नई आबकारी नीति वर्ष 2028 में लागू की जाएगी। विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार प्रति बोतल 5 रुपये से 20 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष भी शराब के दामों में 5 फीसदी से अधिक की वृद्धि की गई थी।

सांसद अजय भट्ट ने नई दुकानों का किया विरोध

सांसद एवं पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री अजय भट्ट ने नैनीताल जिले के रातीघाट, मंगोली और बजून में प्रस्तावित शराब की दुकानों का विरोध किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर इन दुकानों के ठेके निरस्त करने की मांग की है। साथ ही, उन्होंने कैंची धाम के निकट शराब की दुकान खोले जाने को जनभावनाओं के विपरीत बताया है।

अजय भट्ट ने मुख्यमंत्री से दूरभाष पर वार्ता कर स्थानीय लोगों के विरोध से भी अवगत कराया। उन्होंने कहा कि रातीघाट, मंगोली और बजून प्रमुख ग्रामीण बाजार हैं, जहां आसपास के गांवों के लोग दैनिक जरूरतों के लिए आते हैं। महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए यहां शराब की दुकान खोलना उचित नहीं है।

उन्होंने यह भी बताया कि इन क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों के साथ शहीद संजय बिष्ट राजकीय इंटर कॉलेज भी स्थित है। शिक्षण संस्थानों के समीप मदिरा की दुकान खुलने से छात्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

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