उत्तराखण्ड

उत्तराखंड में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, त्रुटियों वाले 19 लाख मतदाताओं को भेजा जाएगा नोटिस

देहरादून: उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के पहले चरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने सोमवार को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है। जारी सूची के अनुसार प्रदेश में कुल 71,33,785 मतदाता शामिल किए गए हैं। इनमें से करीब 19 लाख मतदाताओं के गणना फॉर्म में विभिन्न प्रकार की विसंगतियां पाई गई हैं, जिन्हें संबंधित निर्वाचन अधिकारियों की ओर से नोटिस जारी किए जाएंगे।

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि एसआईआर का पहला चरण 8 जून से 7 जुलाई तक संचालित किया गया था। इसके बाद 1 जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर ड्राफ्ट मतदाता सूची तैयार की गई है।

उन्होंने बताया कि जिन मतदाताओं के रिकॉर्ड में त्रुटियां पाई गई हैं, उन्हें 14 जुलाई से 11 सितंबर के बीच नोटिस जारी किए जाएंगे। दावा और आपत्तियों के निस्तारण के लिए न्याय पंचायत स्तर पर क्लस्टर कैंप लगाए जाएंगे। वहीं मैदानी क्षेत्रों में मतदाताओं की सुविधा के लिए तहसील, नगर निगम, नगर पालिका और वार्ड स्तर पर भी विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस संबंध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिन पात्र नागरिकों का नाम अभी तक मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे फॉर्म-6 के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 तथा मतदाता सूची में नाम, पता या अन्य विवरण में संशोधन के लिए फॉर्म-8 का उपयोग किया जा सकता है।

निर्वाचन आयोग ने सत्यापन के लिए कई दस्तावेजों को मान्य माना है। इनमें केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों के पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र सहित आयोग द्वारा निर्धारित अन्य दस्तावेज शामिल हैं। आधार से संबंधित प्रक्रिया आयोग के पूर्व जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार लागू होगी।

निर्वाचन विभाग ने पात्र मतदाताओं से समय रहते अपने विवरण का सत्यापन कराने और किसी भी त्रुटि की स्थिति में निर्धारित अवधि के भीतर दावा या आपत्ति दर्ज कराने की अपील की है।

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