यूसीसी विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र में अब हो सकेगा विवरण में बदलाव, नियमावली में संशोधन की तैयारी

देहरादून: प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के तहत जारी विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र में दर्ज विवरण में अब बदलाव की व्यवस्था किए जाने की तैयारी है। इसके लिए नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। अभी तक विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र में दर्ज विवरण को संशोधित करने की ऐसी व्यवस्था नहीं थी।
यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण से संबंधित नियमों में विवाह की तारीख के आधार पर अलग-अलग श्रेणियां निर्धारित हैं। आधिकारिक यूसीसी नियमों के अनुसार 26 मार्च 2010 से पहले, 26 मार्च 2010 से यूसीसी लागू होने की तारीख तक और यूसीसी लागू होने के बाद हुए विवाहों के लिए पंजीकरण/पावती की व्यवस्था निर्धारित की गई है।
गलत जानकारी दर्ज होने पर संशोधन की मांग
गृह विभाग के पास ऐसे कई आवेदन पहुंचे हैं, जिनमें आवेदकों ने विवाह पंजीकरण में गलत जानकारी दर्ज होने का हवाला देते हुए इसमें संशोधन की मांग की है। आवेदकों के अनुसार आवेदन करते समय माता-पिता के विवरण या पते से संबंधित जानकारी में गलती हो गई थी। इसके कारण विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र में भी गलत तथ्य दर्ज हो गए और उनके महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
इसी को देखते हुए अब विवाह पंजीकरण में दर्ज विवरण को संशोधित करने की व्यवस्था बनाने की तैयारी की जा रही है। आधिकारिक यूसीसी पोर्टल पर वर्तमान में विवाह पंजीकरण/पंजीकृत विवाह की पावती के लिए ऑनलाइन सेवा उपलब्ध है।
पहले निरस्तीकरण के लिए करना होगा आवेदन
प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार विवाह पंजीकरण में बदलाव चाहने वाले आवेदक को पहले पंजीकरण निरस्त करने के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन में यह स्पष्ट करना होगा कि विवाह प्रमाण पत्र में किस विवरण में बदलाव आवश्यक है और उसका कारण क्या है। इसके साथ संबंधित प्रमाण और आवश्यक दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे।
नियमावली में संशोधन के बाद इस प्रक्रिया के तहत गलत दर्ज विवरण को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ठीक कराने का रास्ता खुल सकेगा। यूसीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमों के कई संशोधन उपलब्ध कराए गए हैं।




