रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू को हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं, दूसरी पीठ करेगी सुनवाई

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू की गिरफ्तारी पर रोक लगाने और उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे को निरस्त करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फिलहाल उन्हें कोई राहत नहीं दी और मामले को सुनवाई के लिए दूसरी पीठ के पास भेज दिया। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ में हुई।
याचिकाकर्ता गिरधारी लाल साहू ने अपनी याचिका में दावा किया है कि उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे में लगाए गए आरोप झूठे हैं और उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि उनकी शादी वर्ष 2004 में हुई थी और तब से वह रेखा आर्या के साथ हैं।
मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि गिरधारी लाल साहू ने खुद को अविवाहित बताकर रेखा आर्या से शादी की, जबकि वह पहले से शादीशुदा थे। उन पर कथित तौर पर जालसाजी कर रेखा आर्या के फर्जी हस्ताक्षर बनाने और उन्हें कई कंपनियों के निदेशक पद से हटाने का भी आरोप है। इसके अलावा, रेखा आर्या को जान से मारने की धमकी देने और जातिसूचक अपशब्द कहने के आरोप भी लगाए गए हैं।
210 करोड़ की अवैध संपत्ति अर्जित करने का भी लगाया आरोप
याचिका में गिरधारी लाल साहू की ओर से आरोप लगाया गया है कि रेखा आर्या के मंत्री बनने के बाद उनके पास 210 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति अर्जित की गई। उन्होंने इस मामले में उच्चस्तरीय जांच की मांग किए जाने का भी उल्लेख किया है। याचिकाकर्ता का दावा है कि इसी विवाद के चलते उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। उन्होंने हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक लगाने और मुकदमे को निरस्त करने की मांग की है।
15 अक्टूबर को रेखा आर्या ने लगाए थे गंभीर आरोप
बता दें कि 15 अक्टूबर को कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने फेसबुक पर लाइव आकर रोते हुए अपने साथ मानसिक उत्पीड़न और मारपीट होने का आरोप लगाया था। उन्होंने खुद और बच्चों की जान को खतरा बताते हुए इसके लिए अपने पति गिरधारी लाल साहू को जिम्मेदार ठहराया था। इस संबंध में उन्होंने पुलिस से शिकायत भी की थी, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया।
मुकदमा दर्ज होने के कुछ दिन बाद गिरधारी लाल साहू ने भी वीडियो जारी कर अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया था। उन्होंने रेखा आर्या पर भ्रष्टाचार और 210 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगाए थे।
एसआईटी कर रही मामले की जांच
फिलहाल पूरे मामले की जांच विशेष जांच टीम (एसआईटी) कर रही है। रेखा आर्या एसआईटी के समक्ष अपने बयान दर्ज करा चुकी हैं और उनसे पूछताछ भी की जा चुकी है। दूसरी ओर, एसआईटी गिरधारी लाल साहू की गिरफ्तारी के लिए लगातार विभिन्न ठिकानों पर दबिश दे रही है। हाईकोर्ट में याचिका पर आगे की सुनवाई दूसरी पीठ में होगी।




