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ऋषिकेश यौन उत्पीड़न प्रकरण: मनजीत जौहर को सशर्त जमानत, बेटे मानव की याचिका खारिज

ऋषिकेश। बीते माह सामने आए चर्चित यौन उत्पीड़न प्रकरण में नामजद प्रॉपर्टी डीलर मनजीत जौहर को ऋषिकेश की एडीजे (प्रथम) अदालत से सशर्त जमानत मिल गई है। वहीं उनके पुत्र मानव जौहर की जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज कर दी है।

मामला उस समय चर्चा में आया था, जब एक प्रॉपर्टी डीलर की पत्नी ने शहर के एक अन्य नामी प्रॉपर्टी कारोबारी मनजीत जौहर, उनके पुत्र मानव जौहर तथा कुशाग्र शर्मा पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे। शिकायत के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी कुशाग्र शर्मा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

घटना के बाद नामजद मनजीत जौहर और उनके पुत्र मानव जौहर कथित रूप से शहर से अनुपस्थित बताए गए। उनकी ओर से अग्रिम जमानत के लिए कई बार प्रयास किए गए।

वीरवार को हुई सुनवाई के दौरान ऋषिकेश एडीजे (प्रथम) न्यायालय ने मनजीत जौहर को सशर्त जमानत प्रदान की, जबकि मानव जौहर की जमानत याचिका निरस्त कर दी।

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