उत्तराखण्ड

उत्तराखंड कैबिनेट के बड़े फैसले, वन विकास से ईको टूरिज्म और श्रम नियमावली तक कई प्रस्तावों को मंजूरी

देहरादून: उत्तराखंड कैबिनेट ने राज्य के प्रशासनिक, वन, पर्यटन, जलापूर्ति, कर और औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। कैबिनेट के फैसलों में उत्तराखंड वन विकास निगम सेवा (संशोधन) विनियमावली-2026, ईको टूरिज्म के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति में संशोधन, जीएसटी संशोधन अध्यादेश और उत्तराखंड औद्योगिक संबंध नियमावली-2026 सहित कई प्रस्ताव शामिल हैं।

 

वन विकास निगम की सेवा नियमावली में संशोधन

 

कैबिनेट ने उत्तराखंड वन विकास निगम सेवा (संशोधन) विनियमावली, 2026 को मंजूरी दी है। इसके तहत उत्तराखंड वन विकास निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों से जुड़ी सेवा शर्तों, योग्यता, भर्ती प्रक्रिया और प्रशासनिक व्यवस्था में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे। वन विकास निगम राज्य में वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन के साथ लकड़ी और अन्य वनोपज से जुड़े कार्यों का संचालन करता है।

 

ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए समिति का पुनर्गठन

 

राज्य में ईको टूरिज्म गतिविधियों को गति देने के लिए गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति (HPC) की संरचना में भी संशोधन को मंजूरी दी गई है। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का पुनर्गठन किया गया है।

 

समिति का उद्देश्य जबरखेत मॉडल की तर्ज पर नए ईको टूरिज्म हब विकसित करना और राज्य में एकीकृत ट्रेकिंग एवं पर्वतारोहण नीति तैयार करना है।

 

GST संशोधन अध्यादेश को मंजूरी

 

कैबिनेट ने उत्तराखंड माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2026 को प्रख्यापित करने की मंजूरी दी है। यह संशोधन केंद्र सरकार के जीएसटी कानून में किए गए बदलावों के अनुरूप राज्य में प्रावधानों को लागू करने और राजस्व सुरक्षा को मजबूत करने से जुड़ा है।

 

बंगाली मूल के अनुसूचित जातियों के लिए नियम में बदलाव

 

बंगाली मूल के अनुसूचित जातियों के लिए सहायता कोष नियमावली, 2006 के संचालन समिति से जुड़े नियम में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके तहत संचालन समिति में उपाध्यक्ष और सदस्य के पद पर बंगाली अनुसूचित जाति समुदाय से ही नामित किए जाने का प्रावधान किया गया है।

 

सहकारी समिति नियमावली में संशोधन

 

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में उत्तराखंड सहकारी समिति नियमावली, 2004 के नियम 473 के उपनियम (1) के खंड (ग) में कुष्ठ रोग से संबंधित प्रावधानों में संशोधन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

 

जल जीवन मिशन के तहत नई व्यवस्था

 

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं को लेकर भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण पेयजल योजनाओं की कमीशनिंग और उन्हें ग्राम पंचायतों तथा ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को हस्तांतरित करने के लिए प्रोटोकॉल को मंजूरी दी गई है।

 

औद्योगिक संबंधों के लिए नई नियमावली

 

कैबिनेट ने उत्तराखंड औद्योगिक संबंध नियमावली, 2026 को भी मंजूरी दी है। यह केंद्र की औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अनुरूप राज्य में श्रम एवं औद्योगिक संबंधों से जुड़े नियमों को आधुनिक बनाने की दिशा में कदम है। इसका उद्देश्य औद्योगिक विवादों के समाधान और श्रमिकों से जुड़े अधिकारों की व्यवस्था को अधिक सरल और प्रभावी बनाना है।

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