उत्तराखण्ड

देहरादून में ट्रैवल एजेंसियों के लिए नए नियम, लाइसेंस के लिए तीन विभागों की NOC अनिवार्य

देहरादून। शहर को जाम से राहत दिलाने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग ने ट्रैवल एजेंसियों के संचालन को लेकर नियम सख्त कर दिए हैं। अब नई ट्रैवल एजेंसी खोलने के लिए आवेदनकर्ता को पुलिस, नगर निगम और एमडीडीए से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना अनिवार्य होगा। वहीं, वर्तमान में संचालित ट्रैवल एजेंसियों को भी छह माह के भीतर तीनों विभागों की NOC परिवहन विभाग को उपलब्ध करानी होगी। तय अवधि में NOC नहीं देने पर लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

दरअसल, बीते नौ अगस्त को संभागीय परिवहन प्राधिकरण (RTA) की बैठक में ट्रैवल एजेंसियों के लिए नए मानक और नियम-शर्तों का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके बाद अब RTA के निर्धारित मानकों को पूरा करने वाली एजेंसियों को ही लाइसेंस जारी किया जाएगा। नई एजेंसी के लिए आवेदन करते समय सभी जरूरी दस्तावेज और संबंधित विभागों की NOC उपलब्ध करानी होगी।

वर्तमान में देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश में करीब 94 ट्रैवल एजेंसियां संचालित हो रही हैं। आरटीओ प्रशासन की ओर से इन एजेंसियों को नई गाइडलाइन के तहत निर्धारित नियम-शर्तें पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए छह माह की समय सीमा निर्धारित की गई है। आदेश का पालन नहीं करने वाली एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

नई गाइडलाइन के अनुसार पुलिस की NOC में यह स्पष्ट होना चाहिए कि एजेंसी के संचालन से यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो और आवाजाही सुगम बनी रहे। वहीं, नगर निगम और एमडीडीए की NOC में यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी होगा कि एजेंसी के संचालन से आवासीय क्षेत्रों में किसी तरह की परेशानी न हो।

तीनों विभागों की NOC मिलने के बाद परिवहन विभाग की टीम संबंधित क्षेत्र का मौके पर निरीक्षण भी करेगी। निरीक्षण और दस्तावेजों की जांच के बाद ही लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने बताया कि नई एजेंसी खोलने के लिए पुलिस, नगर निगम और एमडीडीए की NOC अनिवार्य की गई है। RTA के मानक पूरे नहीं करने पर लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। वर्तमान में संचालित एजेंसियों को भी निर्धारित समय सीमा के भीतर NOC उपलब्ध करानी होगी। ऐसा नहीं करने पर लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

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